Maternity Leave In Rajasthan [ #maternityleave ]

  • प्रसूति अवकाश (Maternity Leave Rule) नियम 103 दो से कम उत्तरजीवी संतानोें वाली किसी महिला कर्मचारी को प्रारम्भ की तारीख से 180 दिन का अवकाश देय है ।
  • दो बार उपभोग करने पर भी उत्तरजीवी सन्तान नही हो तो प्रसूति अवकाष एक बार और स्वीकृत किया जा सकता है ।
  • पहली बार में जुडवां सन्तान होने पर दो इकाई मानी जायेगी।
  • पहली बार मे एक दुसरी बार में जुडवां सन्तान होने पर एक इकाई मानी जायेगी। सेवा पुस्तिका में ऐसे अवकाश की अलग से लाल स्याही से प्रविष्टी की जायेगी ।
  • समय पूर्व प्रसव के कारण निःशक्त बच्चा होने पर बच्चों की संख्या की गणना में शामिल नही किया जायेगा।
  • एसीपी (ACP) स्वीकृति हेतु बच्चो की संख्या की गणना में समय पूर्व प्रसव के कारण दिव्यांग सन्तान को शामिल नही किया जायेगा । एफ.14(88)वित्त(नियम)2008 प्रथम एवं द्वितीय दिनांक 16.112011
  • शिशु गृह से ली गयी दत्तक गृहीत सन्तान के कारण सन्तानों की संख्या दो से अधिक हो जाती है, तो दत्तक गृहीत सन्तान को सन्तानों की संख्या में नही माना जायेगा।
  • ऐसे किसी व्यक्ति की पदोन्नति पर 3 वर्ष तक विचार नही होगा- व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है 3 भर्ति वर्षो तक विचार नही किया जायेगा यदि उसके 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हो।

इसमें पितृत्व अवकाश और मातृत्व अवकाश के बारे में विस्तार से बताया है |

 इस वीडियों में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया है-

  1. पितृत्व अवकाश |
  2. मातृत्व अवकाश |
  3. गर्भपात होने पर अवकाश |
  4. बच्चा गोद अवकाश |

 पितृत्व अवकाश और मातृत्व अवकाश प्रारम्भ होने सम्बन्धी आदेश :-

Download Order

प्रोबेशन में पितृत्व अवकाश और मातृत्व अवकाश सम्बन्धी आदेश :- Order Download Maternity/Paternity In Probation

मातृत्व अवकाश 180 दिन की अवधि  का आदेश :- 

180 Order Download

गर्भपात के बाद प्रसूति अवकाश सम्बन्धी नियम:- 

Download

संविदा पर कार्यरत महिला कार्मिक को मातृत्व नियम:- Download Order

*प्रश्न 15- मैं प्रोबेशन काल मे पितृत्व अवकाश लेना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा और यह अवकाश मेरी पत्नी की प्रसूति तिथि से पूर्व और पश्चात कितनी अवधि तक उपभोग किया जा सकता है ?*

*उदाहरणार्थ- मेरी पत्नी की प्रसूति दिनांक 15 अक्टूबर 2019 है तो क्या मैं पितृत्व अवकाश 15 अक्टूबर से पूर्व ले सकता हूँ या मैं 15 नवम्बर के बाद लेना चाहूँ तो मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा ?

उत्तर➡RSR 1951 के नियम 103A के अनुसार प्रत्येक पुरुष कार्मिक को जिसके 2 से कम संतान है, उसे अपने सम्पूर्ण सेवाकाल मे 2 बार 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। यह अवकाश प्रोबेशनर कार्मिक को भी देय है।

उक्त अवकाश को बच्चे के जन्म (प्रसूति) से 15 दिन पूर्व और जन्म की तिथि से 3 माह की अवधि में ले सकते है। इसका निर्धारित तिथि में उपयोग नही करने से यह अवकाश लेप्स हो जाता है।

गर्भपात/गर्भस्राव होने पर पितृत्व अवकाश देय नही होता है। इस अवकाश के साथ (C L के अलावा )अन्य कोई भी अवकाश ले सकते है।

 

बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करने पर अवकाश सेक्शन हो जायेगा इसकी सेवा पुस्तिका में अलग से एंट्री होती है परन्तु अवकाश लेखा में इंद्राज नही होता है।

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103. 

मातृत्व अवकाश – एक महिला को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है

135 . की अवधि तक दो से कम जीवित बच्चों के साथ सरकारी कर्मचारी

इसके प्रारंभ होने की तारीख से दिन। हालांकि, अगर कोई जीवित नहीं है

बच्चे को दो बार मातृत्व अवकाश लेने के बाद भी एक और मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है

अवसर।

ऐसी अवधि के दौरान वह वेतन के बराबर अवकाश वेतन की हकदार होगी

छुट्टी पर जाने से ठीक पहले आहरित। ऐसी छुट्टी नहीं होगी

छुट्टी खाते में नामे किया जाता है लेकिन ऐसी प्रविष्टि सेवा में की जानी चाहिए

अलग से किताब

नोट : 

दो से कम जीवित बच्चों के साथ, गर्भपात सहित गर्भपात के मामले में, किसी महिला सरकारी कर्मचारी को भी मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है   

मातृत्व अवकाश – एक सक्षम प्राधिकारी एक महिला सरकारी कर्मचारी को मातृत्व अवकाश प्रदान कर सकता है

अपनी सेवा की पूरी अवधि के दौरान दो बार। हालाँकि, यदि लाभ उठाने के बाद भी कोई जीवित बच्चा नहीं है

इसमें से दो बार, एक और अवसर पर मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।

मातृत्व अवकाश की अनुमति पूर्ण वेतन पर एक अवधि के लिए दी जा सकती है जो 120 . की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है

इसके प्रारंभ होने की तारीख से दिन।

और मौजूदा नियम नोट और जीआरडी और स्पष्टीकरण को छोड़कर एफडी अधिसूचना संख्या।

एफ.1(5)एफडी/नियम/96 दिनांक 2.4.1998 से प्रभावी। 1.1.1998

@ [103. प्रसूति अवकाश। -एक सक्षम प्राधिकारी महिला को “मातृत्व अवकाश” प्रदान कर सकता है

सरकारी सेवक अपनी सेवा की पूरी अवधि के दौरान तीन बार। हालांकि, अगर कोई जीवित नहीं है

बच्चे को तीन बार इसका लाभ उठाने के बाद भी, एक और अवसर पर मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।

£मातृत्व अवकाश की अनुमति पूर्ण वेतन पर एक अवधि के लिए दी जा सकती है जो 90 . की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है

इसके प्रारंभ होने की तारीख से दिन।

@ एफ.डी. द्वारा प्रतिस्थापित। अधिसूचना संख्या एफ. 1(43) एफडी (जीआर.2)/83, दिनांक 2-2-1984 के लिए: –

+”[एक सक्षम प्राधिकारी एक महिला सरकारी कर्मचारी को तीन बार “मातृत्व अवकाश” प्रदान कर सकता है

उसकी सेवा की पूरी अवधि पूरे वेतन पर एक अवधि के लिए जो तीन महीने के अंत तक बढ़ाई जा सकती है

इसके प्रारंभ होने की तारीख से या कारावास की तारीख से छह सप्ताह के अंत तक जो भी हो

पहले हो

एक महिला सरकारी कर्मचारी जिसे पहले ही तीन बार या उससे अधिक मातृत्व अवकाश दिया जा चुका है

इन आदेशों को जारी करने के लिए भविष्य में मातृत्व अवकाश का हकदार नहीं होगा।

एक सक्षम प्राधिकारी किसी महिला सरकारी कर्मचारी को पूर्ण रूप से “मातृत्व अवकाश” प्रदान कर सकता है

उस अवधि के लिए भुगतान करें जो इसके प्रारंभ होने की तारीख से तीन महीने के अंत तक बढ़ाई जा सकती है या कारावास की तारीख से छह सप्ताह के अंत तक, जो भी पहले हो

 

FD अधिसूचना संख्या F.1(43)FD(Gr.2)/83 दिनांक 25.5.1985 के तहत £ सब्सिट्यूटेड-

[मातृत्व अवकाश की अनुमति पूर्ण वेतन पर एक अवधि के लिए दी जा सकती है जो तीन साल के अंत तक बढ़ाई जा सकती है

इसके प्रारंभ होने की तारीख से महीने या कारावास की तारीख से छह सप्ताह के अंत तक

इनमें से जो भी पहले हो

FD अधिसूचना संख्या F.1(43)FD/(Gr.2)/83 दिनांक 14.7.2006 द्वारा प्रतिस्थापित

@गर्भपात सहित गर्भपात के मामलों में इस नियम के तहत मातृत्व अवकाश भी दिया जा सकता है,

शर्तों के अधीन कि:-

(i) छुट्टी छह सप्ताह से अधिक नहीं है, और

(ii) छुट्टी के लिए आवेदन प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है।

@ एफडी आदेश संख्या 12(1)एफ.11/54 दिनांक द्वारा प्रतिस्थापित। 17.10.1955।

“नोट:- इस नियम के तहत गर्भपात के मामलों में मातृत्व अवकाश भी दिया जा सकता है,

गर्भपात सहित, निम्नलिखित शर्तों के अधीन: –

या तो एक या दो बार पूरी सेवा के दौरान कुल छह सप्ताह के अधीन

बशर्ते कि छुट्टी के लिए आवेदन से एक प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है

अधिकृत चिकित्सा परिचारक।

 

राजस्थान सरकार का फैसला

 

1. अस्थायी महिला सरकार के लिए भी मातृत्व अवकाश स्वीकार्य है 

 

^^2. अपूर्ण गर्भपात के मामले में मातृत्व अवकाश स्वीकार्य नहीं है।

“Clarification”

 

‘गर्भपात’ में ‘खतरनाक गर्भपात’ और मातृत्व अवकाश शामिल नहीं है

धमकी भरे गर्भपात के मामले में अनुमति नहीं दी जा सकती है।

[ $

‘Abortion’ does not include ‘threatened abortion’ and maternity leave

cannot be granted in the case of threatened abortion.

]

PATERNITY  LEAVE 

&103A. Paternity Leave : A male Government servant with less than two surviving children may be granted paternity leave (maximum two times) for a period of 15 days during confinement of his wife i.e. 15 days before to three months after childbirth and if such leave is not availed of within this period it shall be treated as lapsed.
 
 
[ &103ए. पितृत्व अवकाश : दो से कम जीवित बच्चों  वाले पुरुष सरकारी कर्मचारी
को एक के लिए पितृत्व अवकाश (अधिकतम दो बार) दिया जा सकता है
पत्नी के कारावास के दौरान 15 दिन की अवधि अर्थात 15 दिन पहले से तीन
बच्चे के जन्म के महीनों बाद और यदि इस अवधि के भीतर ऐसी छुट्टी का लाभ नहीं उठाया जाता है तो यह
व्यपगत के रूप में माना जाएगा। ]
 
During the period of such leave, the Government servant shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave. Paternity Leave shall not be debited against the leave account but such entry should be made in the service book separately and may be combined with any other kind of leave (as in the case of maternity leave). Such leave shall not be allowed in case of miscarrige including abortion of the Government servants wife. + “104. Combination of other leave with maternity leave – Maternity leave may be combined with any other kind of leave”.
 
[ ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान, सरकारी कर्मचारी को भुगतान किया जाएगा
छुट्टी पर जाने से ठीक पहले आहरित वेतन के बराबर छुट्टी वेतन।
पितृत्व अवकाश अवकाश खाते से नहीं बल्कि ऐसी प्रविष्टि से डेबिट किया जाएगा
सर्विस बुक में अलग से बनाया जाना चाहिए और इसके साथ जोड़ा जा सकता है
किसी अन्य प्रकार की छुट्टी (जैसा कि मातृत्व अवकाश के मामले में)।
गर्भपात सहित गर्भपात के मामले में ऐसी छुट्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी
सरकारी सेवकों की पत्नी की।
+
 “104. मातृत्व अवकाश के साथ अन्य अवकाश का संयोजन – मातृत्व अवकाश
किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।” ]
 

मातृत्व अवकाश सम्बन्धित समस्त जानकारीप्रश्न उत्तर

प्रश्न -1.मातृत्व अवकाश के लिए आवश्यक एवम अनिवार्य दस्तावेज क्या क्या है ?
उत्तर – मातृत्व अवकाश हेतु लिखित में मातृत्व अवकाश का आवेदन पत्र एवं गर्भधारण/प्रसूति संबंधित दस्तावेज के आधार पर उक्त अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। चिकित्सालय में भर्ती एवं डिस्चार्ज पत्र एवं संतान का जन्म प्रमाणपत्र आदि की अनिवार्यतः आवश्यकता नही है। डीडीओ के द्वारा चाहे जाने पर अन्य संबंधित दस्तावेज अवकाश समाप्ति पश्चात कार्यग्रहण पर भी प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न-2.क्या सिकनेस एव फिटनेस मातृत्व अवकाश हेतु अनिवार्य दस्तावेज है ?
उत्तर – प्रसूति (मातृत्व) अवकाश हेतु सिकनेस एवम फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य दस्तावेज नही है। प्रसूति अवकाश कोई बीमारी नही है।
किसी बीमारी के आधार पर PL/HPL/CPL/WPL अवकाश लेने पर ही फिटनेस व सिकनेस प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।

प्रश्न-3.जिस अस्पताल/डॉक्टर द्वारा सिकनेस जारी किया गया है क्या उसी का फिटनेस आवश्यक है अथवा किसी अन्य डॉक्टर का फिटनेस भी मान्य है ?
उत्तर – जब सिकनेस जरूरी ही नही है तो फिटनेस की भी आवश्यकता नही है। यदि कार्मिक उपलब्ध करवाता है तो भी एक ही डॉक्टर का सिकनेस व फिटनेस प्रमाणपत्र होना अनिवार्य नही है।

प्रश्न-4. एक कार्मिक ने पूर्व में दो बार मातृत्व अवकाश ले लिया है। उसका एक बच्चा ही वर्तमान में जीवित है। क्या उसे अगले बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश लाभ मिलेगा ?
उत्तर – नही। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(6)एफडी(रूल्स)/2011 दिनांक 15.02.2012 द्वारा राजस्थान सेवा नियम 122A (ii) में यह जोडा गया है कि यदि महिला कार्मिक द्वारा दो बार प्रसूति अवकाशों का उपभोग करने के उपरांत भी उसके कोई जीवित संतान वर्तमान में नहीं हों तो ऐसे प्रकरण में एक बार और (अर्थात तीसरी बार ) प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ।

प्रश्न-5. अगर किसी महिला कार्मिक के दो संतान पहले से हैं और उसने केवल एक ही संतान पर मातृत्व अवकाश लिया है तो क्या तीसरी संतान पर उसे अवकाश मिलेगा ?
उत्तर – नहीं। यदि दो प्रसव के बाद भी कोई संतान जीवित नहीं है तो ही मातृत्व अवकाश लाभ मिलेगा।

प्रश्न-6. मातृत्व अवकाश के बाद जॉइन करने के तुरंत बाद CCL ले सकते है क्या ?
उत्तर- मातृत्व अवकाश की निरंतरता/जॉइन करने के तुरंत बाद संतान देखभाल अवकाश ले सकते है। PEEO/DDO एक बार मे न्यूनतम 5 दिन एवं अधिकतम 120 दिन तक का संतान देखभाल (CCL) अवकाश उचित कारण के आधार पर स्वीकृत कर सकते है।

प्रश्न-7. मातृत्व अवकाश की समाप्ति पर यदि राजपत्रित अवकाश हो तो वह मातृत्व अवकाश की अवधि में शामिल होगा या नहीं ?
उत्तर – रा.से.नि. भाग-1 के नियम 61 व 63 के तहत पूर्ववर्ती एवं पश्चावर्ती राजपत्रित अवकाश का लाभ कार्मिक को मिलता है अतः मातृत्व अवकाश के पूर्व या पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश अवधि को मातृत्व अवकाश में नहीं गिना जाएगा।

प्रश्न-8. सर्विस बुक में मातृत्व अवकाश स्वीकृति का इंद्राज अवकाश पर प्रस्थान के समय होगा या पुनः कार्यग्रहण करने पर होगा ?
उत्तर – किसी भी अवकाश पर प्रस्थान से पूर्व अवकाश की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है अतः अवकाश स्वीकृति आदेश जारी होते ही तत्काल सेवा पुस्तिका में अवकाश का इंद्राज किया जाएगा।

प्रश्न-9. मातृत्व अवकाश वेतन लगातार प्रतिमाह मिलेगा या कार्यग्रहण करने पर एक साथ देय होगा ?
उत्तर – राजस्थान सेवा नियम भाग 1 के नियम 97(1) एवं 103 के अनुसार मातृत्व अवकाश के दौरान अवकाश पर प्रस्थान से ठीक पूर्व आहरित वेतन लगातार मिलेगा। उक्त अवकाश के दौरान बिना किसी वजह के वेतन रोकने पर डीडीओ पर कार्यवाही की जा सकती है।

प्रश्न-10. क्या एक महिला कर्मचारी प्रोबेशन काल में मातृत्व अवकाश का उपभोग कर सकती है एवं अगर मातृत्व अवकाश का उपभोग कर सकती है तो क्या मातृत्व अवकाश का उपभोग करने पर प्रोबेशन काल आगे बढ़ेगा ?
उत्तर – राजस्थान सेवा नियम 103 एवं 122A के अनुसार महिला कार्मिक प्रोबेशन में भी मातृत्व अवकाश का उपभोग कर सकती है। प्रोबेशन में मातृत्व अवकाश पर रहने से परिवीक्षाकाल आगे नही बढेगा।
प्रश्न-11. एक कार्मिक का मातृत्व अवकाश के दौरान स्थानांतरण दूसरे स्कूल में हो जाता है तो इस स्थिति में वह महिला कर्मचारी दूसरे स्कूल में जॉइन करने के पश्चात निरन्तर मातृत्व अवकाश पर चलेगी या उसका मातृत्व अवकाश खत्म हो जाएगा ?
उत्तर- स्थानांतरण दूसरे स्कूल में होने पर कार्यमुक्त होने से पहले विद्यालय में कार्यग्रहण करना होगा। कार्यग्रहण किए बिना कार्यमुक्ति संभव नही है अतः कार्यग्रहण करते ही मातृत्व अवकाश समाप्त माना जाएगा। कार्मिक चाहे तो कार्यग्रहण अवधि विस्तार हेतु आवेदन कर सकती है।

प्रश्न -12. एक महिला कार्मिक न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर अनाथालय से बच्चा गोद लेती है तो उसे मातृत्व अवकाश मिलेगा या नही ?

उत्तर – उक्त मामलों में राजस्थान सेवा नियम 1951 खण्ड प्रथम के नियम 103 (ख) के अनुसार 180 दिन का बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा बशर्ते गोद लिए बच्चे की आयु 1 वर्ष से कम हो और कुल जीवित बच्चो की संख्या 2 से कम हो।

प्रश्न-13. मातृत्व अवकाश को सेवा पुस्तिका में कहाँ पर एवं कैसे दर्ज करते हैं ?
उत्तर – सेवा पुस्तिका में दायीं तरफ के सत्यापन वाले पेज पर हेडिंग में “प्रथम/द्वितीय प्रसूति अवकाश” लिखकर अवकाश स्वीकृति आदेश क्रमांक सहित लिखा जाता है।

प्रश्न -14. कोई महिला कर्मचारी वेतनवृद्धि तिथि से पूर्व मातृत्व अवकाश पर हैं और वेतनवृद्धि तिथि 01 जुलाई के बाद ज्वाइन करती है तो इसका वेतनवृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
उत्तर – कार्मिक को नियमित वेतनवृद्धि का लाभ 1 जुलाई से ही काल्पनिक रूप से दिया जाएगा लेकिन वेतनवृद्धि का नकद आर्थिक लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

प्रश्न-15. प्रोबेशन में मातृत्व अवकाश संस्थाप्रधान/डीडीओ स्वयं स्वीकृत कर सकता है या फिर नियुक्ति अधिकारी ही स्वीकृत करेंगे ?
उत्तर – परिवीक्षाकाल में भी महिला कार्मिक को 180 दिवस का मातृत्व अवकाश राजस्थान सेवा नियम 103 के तहत डीडीओ (कार्यालयाध्यक्ष) स्वयं स्वीकृत करने में पूर्ण सक्षम है।

नोट :- प्रश्नोत्तरी के निर्माण में राजस्थान सेवा नियमों, अवकाश नियमों एवं विभगीय परिपत्रों के अनुसार पूर्ण रूप से सही एवं तथ्यात्मक एवं संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया गया है। किसी भी त्रुटि के लिए प्रश्नोत्तरी निर्माणकर्ता या एडमिन पैनल जिम्मेदार नही होगा।

अधिक जानकारी के लिए रा.से.नि. भाग 1 के नियम 103 एवं 104 का अध्ययन करें।

1 Comment

  1. Samvida anm ko join krne k kitne din bad meternity live mil skti h,join krne ke turnt bad le skte h ya kuch fix time period k bad

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