राज्य कर्मचारी की सर्विस बुक में जन्म तिथि संशोधन बाबत वित्त विभाग आदेश

हाल ही में वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों के लिए अपनी सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि संशोधन हेतु निर्देशिका जारी की है ।

सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि मैं यदि कोई कांट छांट/ संशोधन /परिवर्तन वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना किए जाने पर अविलंब उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है ।

उक्त प्रक्रिया में आंशिक संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब न हो इसलिए राज्य कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि में यदि कोई कांट/ छांट / किया जाना प्रतित हो तो प्रशासनिक विभाग जन्म तिथि का निर्धारण कर्मचारी की नियुक्ति के समय राजस्थान सेवा नियमो के नियम 8A(2) के प्रावधान के अनुसार जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र यथा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सेकेंडरी/ हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि तथा जिन पदो पर नियुक्ति की अर्हताएं सेकेंडरी/ हायर सेकेंडरी से कम है , उनमें स्कूल द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ( Transfer Certificate) या रजिस्ट्रेशन ऑफ जन्म एवम मृत्यु अधिनियम , 1969 के अंतर्गत समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म तिथि को प्रशासनिक विभाग द्वारा सही किया जाकर अपने स्तर पर निस्तारण किया जावे ।

कर्मचारी की राज्य की सेवा में नियुक्ति के पश्चात जारी किए गए किसी भी प्रकार के जन्म प्रमाण पत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज इस हेतु मान्य नहीं होंगे ।
उक्त प्रावधानों के अनुसार राज्य कर्मचारियों की जन्मतिथि में अनाधिकृत परिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रभारी शासन सचिव द्वारा किया जा सकेगा एवं जन्म तिथि की अनधिकृत कांट/छांट संशोधन परिवर्तन के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए ।
अन्य प्रकरण प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने अभिमत के साथ वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

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