नई पेंशन योजना (NPS)
अंतिम अद्यतन: 16 May 2026
1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारी NPS के अंतर्गत हैं। हाल ही में राज्य OPS (पुरानी पेंशन योजना) पर वापसी का विकल्प दिया गया है — पात्र कर्मचारी अलग आदेश के तहत स्विच कर सकते हैं।
मासिक अंशदान
| पक्ष | राशि | टिप्पणी |
|---|---|---|
| कर्मचारी अंशदान | मूल वेतन + DA का 10% | हर माह वेतन से कटौती |
| नियोक्ता अंशदान (राज्य) | मूल वेतन + DA का 14% | 1 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% |
Tier-I (अनिवार्य)
- अनिवार्य retirement account
- 60 वर्ष से पहले निकासी पर 80% annuity में निवेश आवश्यक
- 60 वर्ष बाद: 60% कर-मुक्त lump sum, 40% annuity
- धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 कर छूट
Tier-II (वैकल्पिक)
- स्वैच्छिक savings account — कभी भी निकासी
- Tier-I active होने पर ही खोला जा सकता है
- कोई कर लाभ नहीं (सरकारी कर्मचारियों हेतु 3 वर्ष lock-in के साथ 80C)
- न्यूनतम अंशदान ₹250
कर लाभ (Income Tax)
- धारा 80CCD(1): स्वयं का अंशदान — मूल वेतन का 10% तक, ₹1.5 लाख की 80C सीमा के अंदर।
- धारा 80CCD(1B): अतिरिक्त ₹50,000 — 80C सीमा से बाहर, सिर्फ NPS पर।
- धारा 80CCD(2): नियोक्ता का 14% अंशदान — पूर्णतः कर-मुक्त, 80C सीमा से बाहर।