अवकाश नियम — Quick Reference
अंतिम अद्यतन: 16 May 2026
आकस्मिक अवकाश
CLCasual Leave
- प्रति वर्ष
- 15 दिन
- अधिकतम संचय
- Carry-forward नहीं
- नकदीकरण
- नहीं
एक बार में अधिकतम 10 दिन। Sunday/holiday prefix-suffix गिने जाते हैं।
अर्जित / उपार्जित अवकाश
EL/PLEarned / Privilege Leave
- प्रति वर्ष
- 30 दिन (15+15)
- अधिकतम संचय
- 300 दिन
- नकदीकरण
- हाँ — सेवानिवृत्ति पर 300 दिन तक
1 जनवरी व 1 जुलाई को 15-15 दिन क्रेडिट। 1/11 कटौती अनुपस्थिति पर।
अर्द्ध-वेतन अवकाश
HPLHalf Pay Leave
- प्रति वर्ष
- 20 दिन
- अधिकतम संचय
- असीमित
- नकदीकरण
- सेवानिवृत्ति पर शेष EL के साथ commute
चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर पूर्ण वेतन में बदला जा सकता है (Commuted Leave)।
चिकित्सा अवकाश
MLMedical Leave
- प्रति वर्ष
- HPL से लिया जाता है
- अधिकतम संचय
- —
- नकदीकरण
- नहीं
Commuted leave — पूरे सेवाकाल में अधिकतम 240 दिन।
प्रसूति अवकाश
MaternityMaternity Leave
- प्रति वर्ष
- 180 दिन प्रति प्रसूति
- अधिकतम संचय
- अधिकतम 2 जीवित संतान तक
- नकदीकरण
- नहीं
पूर्ण वेतन। गर्भपात पर 45 दिन तक।
पितृत्व अवकाश
PaternityPaternity Leave
- प्रति वर्ष
- 15 दिन
- अधिकतम संचय
- जन्म से 6 माह के भीतर
- नकदीकरण
- नहीं
अधिकतम 2 जीवित संतान तक उपलब्ध।
बाल देखभाल अवकाश
CCLChild Care Leave
- प्रति वर्ष
- —
- अधिकतम संचय
- पूरे सेवाकाल में 730 दिन
- नकदीकरण
- नहीं
केवल महिला कर्मचारी। संतान की आयु 18 वर्ष तक (दिव्यांग में सीमा नहीं)।
अध्ययन अवकाश
StudyStudy Leave
- प्रति वर्ष
- —
- अधिकतम संचय
- पूरे सेवाकाल में 24 माह
- नकदीकरण
- नहीं
सक्षम स्वीकृति आवश्यक। अनिवार्य सेवा बांड लागू।
महत्वपूर्ण बिंदु
- आकस्मिक अवकाश सेवा अधिकार नहीं — सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक।
- EL का क्रेडिट 1 जनवरी व 1 जुलाई को advance में दिया जाता है।
- HPL को chikitsa praman-patra के आधार पर Commuted Leave (पूर्ण वेतन) में बदला जा सकता है।
- संचित EL का अधिकतम 300 दिन तक सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण होता है।
- विस्तृत प्रावधानों के लिए RSR Vol-II (अवकाश नियम) देखें।