अवकाश नियम — Quick Reference

अंतिम अद्यतन: 16 May 2026

आकस्मिक अवकाश

CL

Casual Leave

प्रति वर्ष
15 दिन
अधिकतम संचय
Carry-forward नहीं
नकदीकरण
नहीं

एक बार में अधिकतम 10 दिन। Sunday/holiday prefix-suffix गिने जाते हैं।

अर्जित / उपार्जित अवकाश

EL/PL

Earned / Privilege Leave

प्रति वर्ष
30 दिन (15+15)
अधिकतम संचय
300 दिन
नकदीकरण
हाँ — सेवानिवृत्ति पर 300 दिन तक

1 जनवरी व 1 जुलाई को 15-15 दिन क्रेडिट। 1/11 कटौती अनुपस्थिति पर।

अर्द्ध-वेतन अवकाश

HPL

Half Pay Leave

प्रति वर्ष
20 दिन
अधिकतम संचय
असीमित
नकदीकरण
सेवानिवृत्ति पर शेष EL के साथ commute

चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर पूर्ण वेतन में बदला जा सकता है (Commuted Leave)।

चिकित्सा अवकाश

ML

Medical Leave

प्रति वर्ष
HPL से लिया जाता है
अधिकतम संचय
नकदीकरण
नहीं

Commuted leave — पूरे सेवाकाल में अधिकतम 240 दिन।

प्रसूति अवकाश

Maternity

Maternity Leave

प्रति वर्ष
180 दिन प्रति प्रसूति
अधिकतम संचय
अधिकतम 2 जीवित संतान तक
नकदीकरण
नहीं

पूर्ण वेतन। गर्भपात पर 45 दिन तक।

पितृत्व अवकाश

Paternity

Paternity Leave

प्रति वर्ष
15 दिन
अधिकतम संचय
जन्म से 6 माह के भीतर
नकदीकरण
नहीं

अधिकतम 2 जीवित संतान तक उपलब्ध।

बाल देखभाल अवकाश

CCL

Child Care Leave

प्रति वर्ष
अधिकतम संचय
पूरे सेवाकाल में 730 दिन
नकदीकरण
नहीं

केवल महिला कर्मचारी। संतान की आयु 18 वर्ष तक (दिव्यांग में सीमा नहीं)।

अध्ययन अवकाश

Study

Study Leave

प्रति वर्ष
अधिकतम संचय
पूरे सेवाकाल में 24 माह
नकदीकरण
नहीं

सक्षम स्वीकृति आवश्यक। अनिवार्य सेवा बांड लागू।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • आकस्मिक अवकाश सेवा अधिकार नहीं — सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक।
  • EL का क्रेडिट 1 जनवरी व 1 जुलाई को advance में दिया जाता है।
  • HPL को chikitsa praman-patra के आधार पर Commuted Leave (पूर्ण वेतन) में बदला जा सकता है।
  • संचित EL का अधिकतम 300 दिन तक सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण होता है।
  • विस्तृत प्रावधानों के लिए RSR Vol-II (अवकाश नियम) देखें।