परिपत्र 18-04-2016
परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के नवीन मानदंड एवं दायित्व निर्धारण दिनांक 18 अप्रैल 2016
Pariksha Parinam Mandand Rajasthan Teacher
उक्त निर्देश परिपत्र के अतिक्रमण में नवीन प्रावधानों एवं आवश्यकताओं को सम्मिलित कर अद्यतन करते हुए कक्षा 12 10 8 एवं 5 के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों, व्याख्याताओं ,वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापक ग्रेड तृतीय दोनों लेवल के लिए शैक्षिक सत्र 2016-17 के प्रभावी होने वाले निर्णय के मानदंड नियत कर निर्देश जारी किए जाते हैं |
Rules of action on teacher of Rajasthan 18/04/2016
1. संस्था प्रधान
A. श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम
विद्यालय का कक्षा 12 एवं 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम 90% अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में 90% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा grade-a प्राप्त करने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा |
( विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिए एवं इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए )
B. न्यून परीक्षा परिणाम [ Low result rules rajasthan teacher ]
विद्यालय का कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा परिणाम 60% अथवा उससे न्यून एवं कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम 50% अथवा उससे न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम 50% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड्डी प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी |
नोट – यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 मई से एक अथवा कक्षा आठ एवं पांच में से एक कोष्टक बंद में उपर्युक्त मानदंडा नौ रूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परंतु दूसरी परीक्षा कक्षा 12 एवं 10 मई से अथवा कक्षा आठ एवं पांच में से एक)
C. नामांकन –
विभाग के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए 150 कक्षा 6 से 8 के लिए 105 कक्षा 9 से 10 में सो एवं कक्षा 11 से 12 में सो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन अपेक्षित है विभाग द्वारा उक्त अनुसार नामांकन के लिए सभी विद्यालयों के सत्र 2015 16 से 2017 18 तक के लिए विद्यालय वार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो कि विभागीय वेबसाइट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है | जिन संस्था प्रधानों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समय कार्यक्रम अनुसार नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध नियम 17 में विभागीय कार्रवाई की जाएगी | Session 2015-16 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने वाले विद्यालय को गत सत्र के शेष नामांकन लक्ष्य के साथ ही मौजूदा सत्र 2017 का लक्ष्य अर्जित करना होगा |
2. शिक्षक – Rajasthan Teacher Minimum Result
A. श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम – Second Grade Teacher, First Grade Teacher, Third Grade Teacher Rajathan
शिक्षक का कक्षा 12 एवं 10 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90% अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा आठ एवं पांच में अध्यापन करवाए गए विषय के परीक्षा परिणाम में 90% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा रेड प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा |
( विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 एवं 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिए एवं इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए )
B. न्यून परीक्षा परिणाम –
शिक्षक का कक्षा 12 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 70% अथवा न्यूज़ एवं कक्षा 10 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60% अथवा न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापक लेवल एक अथवा लेवल दो जो भी निर्धारित हो कि कक्षा विषय के परीक्षा परिणाम में 40% या अधिक विद्यार्थी द्वारा रेड्डी प्राप्त करने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध विभागीय सीसीएस नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी |
नोट – यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा ( कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा आठ एवं पांच में से एक ) अथवा एक विषय ( दो या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में ) उपयुक्त मानदंडा अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परंतु अन्य परीक्षा कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा आठ एवं पांच में से एक अथवा अन्य विषय दो या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में मैं मापदंड से न्यून हो जिसके लिए उसे 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा |
3. क्रियान्वयन की रूपरेखा
उपयुक्त मानदंडों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम एवं नामांकन हेतु प्रमाण पत्र या कार्रवाई हेतु नोटिस देने से पूर्व निर्धारित तिथियों पर आवश्यक रूप से विचार किया जाए |
3.1 संस्था प्रधान / शिक्षक का सत्र के दौरान [ जुलाई से फरवरी ] संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो शैक्षिक व्यवस्था अथवा अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि की शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी |
3.2 परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम सम्मिलित नहीं किया जाएगा |
3.3 जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 से अधिक संकाय संचालित हैं उनके परीक्षा परिणाम की गणना करते समय दो या दो से अधिक संकायो का कुल परिणाम ( सभी संकाय के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी ) आकलित किया जाकर गणना की जाएगी |
3.4 एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया हो तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम ( सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी ) आकलित किया जाकर गणना की जाएगी |
3.5 यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खंड के रूप में किया गया हो ( जिससे विज्ञान विषय में जीव विज्ञान के पाठ एक अध्यापक द्वारा तथा भौतिकी रसायन से संबंधित पाठ अन्य शिक्षक द्वारा ) परिणाम के लिए दोनों समान रूप से उत्तरदाई होंगे |
3.6 सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा |
4. सक्षम अधिकारी
4.1 संस्था प्रधान एवं व्याख्याता को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित मंडल अधिकारी द्वारा दिया जाएगा |
संस्था प्रधान एवं व्याख्याता के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा की जाएगी |
4.2 वरिष्ठ अध्यापक एवं शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा दिया जाएगा |
वरिष्ठ अध्यापक कि न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित मंडल अधिकारी तथा अध्यापक ग्रेड 3 (लेवल 1 एवं 2) के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ( माध्यमिक ) द्वारा की जाएगी |
राजस्थान के अध्यापक पर कार्यवाही के नियम